
बागेश्वर – उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हर बच्चे का अधिकार’, हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी थीम विषय पर जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में वृहद जन जागरुकता अभियान जारी रहा है।
“सुरक्षित बचपन अभियान” पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत मा0जिला जज /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर, सुबीर कुमार की अध्यक्षता मे आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2026 को विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर अनीता कुमारी द्वारा जनपद के दूरस्थ विद्यालय सेंट एडम्स स्कूल, गरुड़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जागरूकता शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर अनीता कुमारी ने “कानून जानो, बचपन बचाओ” विषय के अंतर्गत पोक्सो अधिनियम एवं बाल अधिकारों पर आयु-उपयुक्त सत्र के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्र-छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच, उनके अधिकारों, निषिद्ध आचरण तथा उसके कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक किया एवं प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने आगे बताया कि नालसा द्वारा यह विशेष अभियान “जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार” थीम तथा “हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी” के मूल संदेश के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को उनके विधिक अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा, अपराध की स्थिति में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा निःशुल्क विधिक सहायता तक पहुँच के प्रति जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अभियान के तहत चन्द्र शेखर मिश्रा, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसल बागेश्वर द्वारा जनपद के दूरस्थ राजकीय इंटर कॉलेज सुपी मे “सुरक्षित बचपन अभियान ” के तहत विधिक जागरूकता शिविर लगाया गयाl जागरूकता शिविर मे उन्होंने गुड टच, बेड टच, भरोसेमंद वयस्को की पहिचान के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी दी गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुक्रम मे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अधिवक्तागण द्वारा जनपद बागेश्वर के कुल 10 विद्यालयों मे विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गयाl यह जानकारी अनीता कुमारी सिविल जज (सी०डि०)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा दी गयी हैं।





