अल्मोड़ा:- कुत्ते पालने के लिए करना होगा आवश्यक पंजीकरण….नहीं तो भरना होगा इतना जुर्माना

अल्मोड़ा। जिले में जो भी लोग कुत्ते पालने के शौकीन हैं उनके लिए यह खबर सामने आई है। नगर में बिना पंजीकरण कोई भी व्यक्ति कुत्ता नहीं पाल पाएगा नगर निगम ने नियमों का पालन नहीं करने पर कुत्ता पालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार 3 माह से अधिक उम्र के पालतू कुत्तों का पंजीकरण यदि नहीं कराया तो संबंधित स्वामी से ₹2000 तक जुर्माना वसूला जाएगा। निगम ने सभी से अपील की है कि जिनके पास भी कुत्ता है उसका पंजीकरण कराया जाए। नगर निगम के मुताबिक पालतू कुत्ते का पंजीकरण निगम कार्यालय में करना अनिवार्य है इसके लिए कुत्ते के अनिवार्य टीकाकरण, रेबीज रोधी टीके का प्रमाण पत्र और स्वामी का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के लिए ₹200 शुल्क भी निर्धारित किया गया है तथा इसकी वैधता प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक रहेगी। हर साल अप्रैल में ₹200 शुल्क देकर पंजीकरण का नवीनीकरण करना होगा यदि देरी हुई तो विलंब शुल्क भी देना पड़ सकता है। यदि किसी ने कुत्ता पाला और उसका पंजीकरण नहीं कराया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।

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