
उत्तराखंड राज्य भर्ती की अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है इस लिस्ट में 69 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है और विभाग का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद कार्यवाही की गई है। शिक्षक भर्ती के लिए जिन शिक्षकों ने अर्हता पूरी नहीं की थी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है अपर शिक्षा निदेशक केएस रावत के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद विभाग की ओर से यह कार्यवाही की गई है और मामले में बर्खास्त शिक्षक विभिन्न जिलों से हैं। यह भर्ती का मामला वर्ष 2018-19 का है उस दौरान शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में यह व्यवस्था थी कि प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी बीएड होना चाहिए जिसके स्नातक में 50% अंक हो, भर्ती के दौरान में विभाग ने कहा कि अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षकों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे लेकिन कुछ अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए और तब कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग इनके आवेदन को लेते हुए उनकी नियुक्ति को कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखें और ऐसे में अब उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है इसमें से रुद्रप्रयाग जिले से 10 शिक्षक शामिल है।

