सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए बहू के गहनों को अपने पास रखना आईपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता| धारा 498-ए एक महिला के पति या पत्नी के रिश्तेदार को क्रूरता के अधीन करने के लिए संदर्भित करता है| सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोटा का मामला दर्ज कराया था इस संदर्भ में सुनाया|
Recent Posts
- बागेश्वर:- कामन रिव्यू मिशन दल ने अपने चार दिवसीय दौरे पर जनपद के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों का किया भौतिक सत्यापन
- Uttarakhand:- निगम को फिर लगा बड़ा झटका….. पढ़ें पूरी खबर
- Uttarakhand:- प्राधिकरण का गठन कर अगले वर्ष की यात्रा हेतु तैयारियों में जुटने के सीएम द्वारा दिए गए निर्देश
- अल्मोड़ा:- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में चलाया गया विधिक जागरूकता अभियान
- Uttarakhand:- दो मंजिला छानी में लगी आग….. जिंदा जले 14 पशु