बागेश्वर:- हाई कोर्ट ने खड़िया खनन पर लगाई रोक….. जारी किए यह आदेश

उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में पूरे जिले भर में खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। खड़िया खनन के कारण कांडा के कई गांवो में दरारें सामने आई जिसका स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई और पूरे बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। इ सके साथ ही निदेशक खनन और सचिव औद्योगिक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति से अवगत कराने के आदेश भी हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने की। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक खड़िया खनन करने वालों ने वन भूमि के साथ सरकारी भूमि में भी नियम के विरुद्ध खनन किया है और पहाड़ी दरकने लगी है जिसके कारण बड़ा हादसा होने के आशंका है और रिपोर्ट में शामिल कई फोटोग्राफ तथा वीडियो भी कोर्ट में पेश किए गए हैं इसलिए नैनीताल हाई कोर्ट ने पूरे बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक लगा दी है।