उत्तराखंड परिवहन निगम -: अनुबंधित रोडवेज बसें न चलने पर हजारों का जुर्माना

देहरादून| नए मोटर दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने पर परिवहन निगम ने सख्त रुख अपना लिया है| निगम ने आदेश जारी किया है कि अगर मंगलवार से निर्धारित शेड्यूल पर अनुबंधित बसें उपलब्ध न कराई गई तो प्रति बस प्रतिदिन 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा|


निगम के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने आदेश में कहा है कि इससे एक और जहां यात्री परेशान रहे तो वहीं परिवहन निगम की छवि धूमिल हुई| निगम को आर्थिक हानि से भी गुजरना पड़ा| उन्होंने इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन बताया है| सभी अनुबंधित बसों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सारिणी के हिसाब से बसें चलाएं| इसकी सूचना केंद्र प्रभारी को उपलब्ध कराएं| अगर बस न भेजीं तो 50 हजार रुपये प्रतिदिन प्रति बस के हिसाब से जुर्माना लगेगा जो कि निगम उसके बिल से काट लेगा| साथ ही अनुबंध खत्म करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी|


सोमवार को बस संचालन ठप होने के दौरान आईएसबीटी पर कई चालक परेशान भी दिखे| उनका कहना था की रोजी-रोटी के लिए वह बस चलाने को तो तैयार हैं लेकिन देशभर में चल रहे विरोध के बीच अगर कहीं कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा| अगर उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्य में बस ले गए और दूसरे परिवहन व्यवसायियों ने कोई नुकसान कर दिया तो क्या होगा| इसी कारण से वह सोमवार को बस नहीं चल पाए|