देहरादून| नंदा गौरा योजना के तहत जो बच्चियाँ पोर्टल शुरू होने से पूर्व पैदा हुई है या 6 माह की समय सीमा पूर्ण कर चुकी है, ऐसी बालिकाओं को ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा मिलेगी| जो बच्चियाँ पोर्टल शुरू होने के बाद पैदा हुई है उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा|
समीक्षा बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन करने वाली लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के संबंध में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से जिलावर जानकारी ली| उन्होंने कहा कि विभाग 22 अक्टूबर से योजना के तहत लाभार्थियों का आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर रहा है| योजना के तहत जन्म से 6 माह के भीतर बच्ची का रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है| मंत्री ने वात्सल्य योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जानकारी भी ली और कहां की विभाग को महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क के रूप में 8 करोड़ की राशि मिली है|
विभागीय अफसर को निर्देश देते हुए कहा गया कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वरोजगार, एकल महिलाएं, महिला सुरक्षा, ऐसे बच्चे जो आपदा में अनाथ हुए हैं और दुर्घटना के कारण अनाथ हुए, को आर्थिक रूप से सहायता करना इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए 15 नवंबर तक इस संबंध में प्रस्ताव और रूपरेखा बना ली जाए|