अच्छी खबर -: अब उत्तराखंड सरकार आउटसोर्स व दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी देगी मातृत्व अवकाश

अब उत्तराखंड सरकार विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश देगी| प्रसूति (मातृत्व) अवधि में उन्हें 180 दिन यानी 6 माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा| इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग को निर्देश दिए थे|


बीते सोमवार को इस संबंध में सचिन वित्त दिलीप जावडेकर ने आदेश जारी कर दिया है|
बता दें, सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों की संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा| अभी तक सरकारी विभागों में विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा था| लगातार महिला कर्मचारियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी| उनकी मांग पर विचार करने पर सरकार ने उन्हें भी प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया|


जारी किए गए आदेश के मुताबिक, विभागीय दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को नियोक्ता यानी विभाग और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संख्या प्रसूति अवकाश देंगे|