Uttarakhand-चेक बाउंस होने पर हुई जेल……. कोर्ट ने लगाया 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना…… जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां चेक बाउंस के दो मामलों में अभियुक्त ललित बिष्ट निवासी अयारपाटा मल्ली ताल नैनीताल को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए दो माह का कारावास और 1,15,000 के जुर्माने की सजा दी है। बता दे कि यह सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट व द्वितीय अपर सिविल जज आयशा फरहीन की कोर्ट ने दी है। अर्थदंड की धनराशि यदि अदा नहीं की गई तो अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय के पर्दाधारा मल्ली ताल निवासी अजय सिंह व अभियुक्त ललित बिष्ट में मित्रता थी और 2020 में अभियुक्त ने परिवादी अजय सिंह से ₹3,00,000 उधार लिए थे इसके आगे में उसने ढाई लाख व 50,000 के दो चेक दिए। दोनों चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए जिस पर परिवादी अजय सिंह ने अभियुक्त ललित बिष्ट के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दाखिल किया और दोनों पक्षों के बीच डेढ़ लाख में राजीनामा हो गया जिसके बाद विपक्षी ने 20 जून 2020 को 50,000 का चेक दिया लेकिन वह भी बैंक में बाउंस हो गया। विधिक नोटिस देने के बाद भी चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया और ना ही नोटिस का जवाब दिया जिसके बाद अभियुक्त को तलब किया गया और 27 अप्रैल 2023 को अभियुक्त ने कोर्ट में सरेंडर किया इसके बाद उसे जमानत मिल गई परिवादी के अधिवक्ता प्रदीप परगाई व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त ललित बिष्ट को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।