Uttarakhand- गलत ऑपरेशन करने पर प्राइवेट अस्पताल मरीज को देगा सात लाख रुपए….. पढ़े पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां गलत ऑपरेशन करने पर प्राइवेट अस्पताल मरीज को क्षतिपूर्ति के तौर पर ₹7,00,000 का भुगतान करेगा। बता दे कि राज्य उपभोक्ता आयोग ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून को गलत ऑपरेशन करने पर मरीज अजय कुमार शर्मा को ₹7,00,000 क्षतिपूर्ति के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 में अजय कुमार शर्मा की पित्ताशय की थैली हटाने के लिए उनकी सर्जरी हुई लेकिन पूरे अंग को हटाए और तथ्यों का उल्लेख किए बगैर अस्पताल ने उन्हें छुट्टी दे दी और उसके बाद शर्मा को दर्द होने के साथ ही अन्य तकलीफे होने लगी तथा उन्हें आगरा और दिल्ली में दो बार फिर से सर्जरी करवानी पड़ी। आयोग ने पाया कि डिस्चार्ज सारांश में तथ्यों को छुपाना मैक्स अस्पताल के डॉक्टर की सेवा में कमी है। सर्जरी के साथ-साथ ऑपरेशन के बाद की देखभाल भी सही तरह से नहीं की गई और डॉक्टर ने पूरी पित्ताशय तथा पथरी निकालने के संबंध में भौतिक तथ्यों को छुपाया तथा आयोग ने लापरवाह डॉक्टर और अस्पताल को 30 दिनों के भीतर मुआवजा राशि और मुकदमा खर्च भुगतान करने का आदेश दिया है।