Uttarakhand- हाईकोर्ट ने अध्यापक के 380 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक….. 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए 380 पदों पर जारी विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है और याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी है। साथ ही राज्य को 2012 की नियमावली में संशोधन कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन को भी इस मामले में विचार करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश में गोपाल सिंह गोनिया व अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष सहायक अध्यापक के 2010 से पद रिक्त हैं जिनको भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा कई बार सरकार को निर्देश जारी किए गए थे और अब हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए जारी 380 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।