नैनीताल हाईकोर्ट में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं|
कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम के विरुद्ध तरीके से हुई थी|
बता दें, इस मामले की सुनवाई 15 जून को पूरी हो गई थी| यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुए|
दरअसल, हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका दायर करके यह कहा था कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम के विरुद्ध की गई है| वह कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते| इनकी नियुक्ति यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत है| साथ ही कहा गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए कई प्रोफ़ेसर की नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति करने के साथ ही कई वित्तीय अनियमितताएं भी की है|
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं|