नोटबंदी 2.0 :- एक बार में बदले जा सकेंगे 2000 के महज इतने नोट, पढ़ें पूरी खबर

बीते दिवस आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक बयान में 2000 के नोटों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है|
आरबीआई ने कहा है कि यह नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकेगा| लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं|


बता दे, 2000 रुपये के नोटों के सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद भी यह नोट वैध रहेंगे| आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकेगा और नोटों की बदली की जा सकेगी|
आरबीआई द्वारा बैंकों से नए 2000 के नोट जारी करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है| नोटों की बदली के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं| अब लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं|
23 मार्च 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं|
बता दें, नोट बदलने के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क या फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी|
आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि 2000 रुपये के नोट जमा होने के बाद इनका क्या होगा| यह संभावना है कि आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा-निर्देश जारी करेगी|
बताते चलें कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24 (1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए तब 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए इन नोटों को जारी किया गया था| अब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई है| 2018-19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया| आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे|