
उत्तराखंड राज्य में अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां संपत्ति के चलते अपने ही अपनों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से वर्ष 2018 में सामने आया था जहां पोते ने पारिवारिक बंटवारे के विवाद के चलते दादी को मारपीट कर छत से धक्का दे दिया और अस्पताल में इलाज के दौरान दादी की मौत हो गई जिसके बाद अब जाकर इस मामले में पोते को 10 वर्ष सश्रम कैद और ₹10000 की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक बीते 22 मई 2018 की दोपहर में सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव रावली महदूद निवासी संजय सिंह उसके छोटे भाई धर्म सिंह व बड़े भाई राजवीर सिंह, उसकी पत्नी नरेशो 3 पुत्र अमित ,अमन और सौरभ के बीच आपसी बंटवारे को लेकर मारपीट तथा गाली गलौज हुई। उसी शाम को 6:00 बजे वादी पक्ष संजय उसके छोटे भाई धर्म सिंह माता परमी देवी व बड़े भाई राजवीर सिंह व उसके परिवार वालों के साथ दोबारा मारपीट शुरू हो गई तभी बीज बचाव करने के लिए आई परमी देवी को आरोपित अमन व उसके छोटे नाबालिक भाई ने मारपीट कर छत से नीचे गिरा दिया। उस समय वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई और सरकारी अस्पताल हरिद्वार में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई जिसके बाद संजय सिंह ने अपने बड़े भाई आरोपित राजवीर सिंह, भाभी नरेशो, भतीजे अमित अमन और नाबालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में 8 गवाह और साक्ष्य पेश किए गए तथा अब जाकर न्यायालय ने आरोपित अमन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कैद और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
