उत्तराखंड -: 10वीं, 12वीं, विवि परीक्षाओं में नकलरोधी कानून लागू करने की सिफारिश पर सरकार ने लिया यह निर्णय, जाने👇

देहरादून| विधि विभाग ने सरकार से सिफारिश की थी कि नया नकल विरोधी कानून 10वीं, 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी लागू होना चाहिए लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है|


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षा में लागू होगा| विधि विभाग द्वारा जो सिफारिश की गई थी वह सरकार ने नहीं मानी| बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षा में यह कानून लागू नहीं होगा|