Uttrakhand- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया यह बयान

उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में बनभूलपुरा और गफूर बस्ती अतिक्रमण से अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि फिलहाल वहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर ना चलाया जाए। कोर्ट का कहना है, कि रातों-रात पचास हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि यह रेलवे की भूमि है। धामी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी और कार्य करेगी।