
नए साल से किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने हेतु केवाईसी (ग्राहक को जानिये) देना जरूरी होगा|
ग्राहक इसके बिना कोई भी पॉलिसी नहीं खरीद सकेंगे|
इस संबंध में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि 1 जनवरी से जीवन बीमा, वाहन और स्वास्थ्य समेत सभी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने हेतु ग्राहकों को केवाईसी देना जरूरी होगा|
बताते चलें कि अभी किसी भी गैर जीवन या सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, वाहन या फिर यात्रा बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होती है| हालांकि अगर किसी स्वास्थ्य बीमा के संबंध में क्लेम यानी दावा 1 लाख रुपया से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारकों के लिए पेन और आधार कार्ड देना जरूरी होता है|
इस नए फैसले का यह मतलब है कि क्लेम से पहले और पॉलिसी खरीदते समय ही केवाईसी का नियम लागू होगा| यह नियम उन पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से पॉलिसी है और अगर कम जोखिम वाली पॉलिसी है तो पॉलिसीधारक के लिए 2 साल के भीतर केवाईसी पूरा करना होगा| अन्य ग्राहकों व ज्यादा जोखिम वाले पॉलिसीधारकों के ग्राहकों के लिए 1 साल का समय दिया गया है| इसके लिए बीमा कंपनी को संदेश और ईमेल से जानकारी देनी होगी|
50,000 से ज्यादा प्रीमियम पर पैन कार्ड देना होगा
