Uttarakhand- सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा हल्द्वानी शहर में गंदगी को लेकर तथा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए सख्त आदेश दिए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि एसएसपी नैनीताल सफाई कर्मचारियों से कूड़े के वाहन लें और उनसे उनकी चाबी भी लें और यदि कूड़ा वाहन नहीं छोड़ते हैं तो संबंधित कर्मचारी अथवा सफाई कर्मचारी अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करें। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इस तरह यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने हल्द्वानी के कोतवाली प्रभारी को हड़ताली 7 कर्मचारी यूनियनों को नोटिस थमाए हैं। साथ में यह भी कहा है कि अगली सुनवाई बुधवार 30 नवंबर को होगी। साथ में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं, कि सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें और आपराधिक कार्यवाही की छूट भी दी गई है। यदि कर्मचारी गाड़ियां नहीं छोड़ते तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। बता दें कि हल्द्वानी शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है और बदबू भी आ रही है। इस संबंध में आज सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे दिनेश चंदोला निवासी हल्द्वानी की जनहित याचिका पर सुनवाई की।