
नैनीताल। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल हाईकोर्ट में गंगा किनारे मांस की बिक्री और उत्तरकाशी में गंगा तट से 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें खोलने व मांस बेचने पर अहम फैसला सुनाया गया है।बता दें कि गंगा तट से 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें खोलने व मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। दरअसल मामला यह है कि जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने नोटिस देकर दुकानदारों को उनकी मांस की दुकानें शिफ्ट करने को कहा और इसी मामले में दुकानदार ने कोर्ट में याचिका दायर की। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि जिला पंचायत व निकायों को नियम बनाने का अधिकार है और इसी के साथ गंगा तट पर मांस की दुकानों पर प्रतिबंध को भी हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मटन की दुकान चलाने के लिए जिला पंचायत या जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट में फैसला वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया और उन्होंने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जिला पंचायत को अधिकार है कि वह उप नियम बना सकता है।
