Uttrakhand -: गुरिल्लाओं को लेकर हाईकोर्ट ने की बड़ी घोषणा

नैनीताल| हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में गुरिल्लाओं को 3 माह के भीतर नौकरी देने के आदेश दिए हैं| इसके अलावा गुरिल्लाओं को सेवानिवृत्ति के लाभ और मृत गुरिल्लाओं की पत्नी को भी सभी लाभ 3 माह के भीतर देने के आदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिए है| न्यायमूर्ति शरद शर्मा की पीठ के आदेश से उत्तराखंड के करीब 5 हजार गुरिल्लाओं को लाभ होगा|
इस मामले में टिहरी की अनुसूया देवी, पिथौरागढ़ के मोहन सिंह और 29 अन्य ने याचिका में कहा था कि गुरिल्ला, आईटीबीटी से संसद प्रशिक्षण प्राप्त है| पूर्व में सरकार ने उनसे मानदेय पर वॉलिंटियर के रूप में काम भी किया| साल 2003 में उनसे काम लेना बंद कर दिया गया| याचिकाकर्ताओं के मुताबिक मणिपुर के गोरिल्लाओं को मणिपुर हाईकोर्ट ने नौकरी पर रखने और सेवानिवृत्ति की आयु वालों को पेंशन समेत अन्य लाभ देने को कहा है| इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था| इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्तराखंड के गुरिल्लाओं को मणिपुर की भांति सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं| मणिपुर में गोरिल्लाओं को विभिन्न सरकारी विभाग और सशक्त बलों में समायोजित किया गया है|