उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे का मामला नैनीताल हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र ही बाहर निकालने के लिए याचिका दायर की गई थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है।
बता दे कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, सचिव लोक निर्माण विभाग ,केंद्र सरकार, नेशनल हाईवे प्राधिकरण को भी नोटिस जारी किया है। बता दे कि जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तरकाशी के टनल में पिछले 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं लेकिन सरकार उनको अभी तक बाहर निकालने में सफल साबित नही हो रही है जिससे मजदूरों की जान खतरे में है और पूरे मामले में एसआईटी जांच कराई जाए। इस जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार से जवाब मांगा है।