
उत्तराखंड राज्य में यूपीसीएल की पुनर्विचार याचिका को आयोग द्वारा निराधार बताकर खारिज कर दिया गया है जिससे अब राज्य में बिजली और अधिक महंगी नहीं होगी। प्रदेश में बिजली को लेकर विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यूपीसीएल में 674.77 करोड़ की कैरिंग कास्ट मांगी थी। आयोग ने उसे निराधार बताकर खारिज कर दिया है। 11 अप्रैल को जारी हुए टैरिफ आदेश पर पुनर्विचार के लिए यह याचिका दायर की गई थी। यूपीएससी ने खर्चों की भरपाई के लिए 674.77 करोड रुपए की मांग की थी नियामक आयोग द्वारा कहा गया है कि जिन मदो में यह पैसा मांगा जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है इसलिए इस याचिका को निराधार बताकर खारिज कर दिया गया है।