Uttarakhand:- श्रम विभाग द्वारा मजदूरी संहिता नियमावली 2026 का मसौदा जारी करते हुए मांगे गए सुझाव…. पढ़े पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य में श्रम विभाग द्वारा मजदूरी संहिता नियमावली 2026 का मसौदा जारी कर दिया गया है और सुझाव मांगे गए हैं। राज्य में अब श्रमिकों से 10 घंटे ही काम कराया जा सकता है और न्यूनतम मजदूरी में बच्चों की शिक्षा खर्च का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ओवरटाइम का पैसा अलग देने का प्रावधान भी किया गया है। पहली बार न्यूनतम मजदूरी दर का वैज्ञानिक फार्मूला तय करने के साथ ही सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य का खर्च भी इसमें जोड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए श्रम विभाग ने उत्तराखंड में मजदूरी संहिता नियमावली 2026 का मसौदा जारी किया है तथा एक माह का वक्त सुझाव के लिए दिया गया है एक माह के भीतर विभाग ने सुझाव मांगे हैं, नए नियमों के तहत कार्यस्थल पर काम के घंटे से लेकर न्यूनतम मजदूरी तय करने के मानकों में बड़े बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलाव के चलते अब मजदूरों से केवल 10 घंटे ही काम कराया जाएगा श्रमिकों को 1 दिन में 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा इसके साथ ही लगातार 6 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना भी अनिवार्य किया गया है।

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