
उत्तराखंड राज्य में नगर निगम और निकायों के चुनाव जल्द होने वाले हैं और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। दरअसल राज्य में अगर कोई नगर निगम और नगर पालिका में सभासद, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहा है तो निकाय का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। जल संस्थान में पानी का बकाया बिल भी उन्हें तत्काल जमा करना होगा यदि इसमें लापरवाही बरती गई तो हो सकता है वह चुनाव ना लड़ पाए। निकाय चुनाव की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है और सरकारी मशीनरी में तैयारियां तेज हो गई हैं लेकिन यदि किसी ने निकाय का टैक्स देना है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इसलिए उम्मीदवारों को तुरंत टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे न्यायालय ने किसी अपराध में दोषी पाते हुए कम से कम 2 वर्ष का कारावास सुनाया है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है।


