
उत्तराखंड राज्य में देहरादून समेत चार बड़े शहरों के हाईवे पर गाड़ी चलाने के नियमों में बदलाव किया गया है और यूपी, दिल्ली समेत अन्य पड़ोसी राज्यों के वाहन चालकों के लिए नेशनल हाईवे पर नियमों में बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी चालान भी किया जाएगा। पुलिस ने यह प्लान रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए बनाया है और यदि चालको ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उनका चालान किया जाएगा। उत्तराखंड में देहरादून समेत हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल में लगातार बन रहे हाईवे पर यातायात संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस भी नए ढंग से काम कर रही है और हाईवे पर खतरनाक तरीके से अचानक बदलने वाले लेन और दाहिनी ओर जाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करते हुए एमवी एक्ट में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश 4 जिलों के पुलिस प्रभारियों की ऑनलाइन बैठक में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार द्वारा दिए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और मसूरी तथा नैनीताल में दो-दो सीपीयू हाँक मोबाइल की स्थाई तैनाती के निर्देश भी डीजीपी द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने हाईवे पर ओवरस्पीड की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को एआरटीओ से समन्वय स्थापित कर स्पीड निर्धारित कराने के निर्देश भी दिए हैं और यदि हाइवे पर वाहन चालकों ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

