Uttarakhand- अब वाहन चालकों को रखना होगा इन 6 बातों का ध्यान, वरना निरस्त हो जाएगा लाइसेंस

उत्तराखंड राज्य में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं। चलान या जुर्माने के बावजूद भी वाहन चालक परिवहन नियम तोड़ते हैं और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं होती है, मगर अब इस प्रकार के चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त कार्यवाही की तैयारी कर ली है। आरटीओ सुशील शर्मा द्वारा जानकारी दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से संबंधित 6 अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा जिसके बाद 1 वर्ष तक संबंधित चालक अपना नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। यदि वाहन चालक ने वाहन चलाने के दौरान 6 नियम तोड़े तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम में केंद्र सरकार ने जो संशोधन किए हैं उसमें दुर्घटना में यदि चालक की गलती पाई जाती है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के प्रावधान है और जिन चालकों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है उन पर भी यह नियम लागू होते हैं। बता दें कि यदि वाहन चलाने के दौरान चालक ने यह अपराध किए तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। यह अपराध कुछ इस प्रकार है जैसे- शराब पीकर वाहन चलाना, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बातें करना ,तेज गति से वाहन चलाना ,चौराहे- तिराहे पर रेड लाइट जंप करना, भार वाहन ओवर लोडिंग करना और भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना।