
इस सत्र से उत्तराखंड सरकार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करने वाली है| 12वीं पास जो युवा 80 प्रतिशत से अधिक अंकों वाले हैं, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज या सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिले पर ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष से ही छात्रवृत्ति मिलेगी| इसके लिए उन्हें समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना जरूरी होगा|
बता दें मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के सभी सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय के परिसरों में पढ़ने वाले रेगुलर छात्रों को मिलेगा| योजना की शुरुआत सत्र 2023-24 से की जाएगी| स्नातक प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति के लिए 12वीं में न्यूनतम 80% अंक और अग्रेत्तेर वर्षों के लिए कम से कम 60% अंक व 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी|
इस योजना के तहत स्नातक स्तर पर सभी वर्षों में प्रत्येक संकाय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले को छात्रवृत्ति दी जाएगी| 2 वर्षीय पीजी होने की दशा में पीजी अंतिम वर्ष में प्रथम वर्ष से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक सरकारी डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न निकायों में विषयवार पीजी स्तर पर अध्यनरत छात्र-छात्राओं को न्यूनतम 60% अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी| इसके अलावा ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे छात्र-छात्राओं का चयन किया जाएगा| जिन्होंने पहले कॉलेज विश्वविद्यालय में संबंधित संकाय में स्नातक स्तर पर कुल परिणाम के आधार पर न्यूनतम 60% अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है| इनको सरकार एकमुक्त राशि देगी| इस योजना के तहत हर साल 17 करोड रुपया खर्च होंगे|
बता दें छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करते हुए आवेदन करना अनिवार्य होगा| यह राशि दो किस्तों में छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी|
