Uttarakhand -: अब रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर मृतक के परिजनों को दो नही बल्कि इतने लाख रुपए का मुआवजा

विधानसभा में मीडिया से वार्ता के दौरान परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है , उसमें यात्री का 5 लाख रुपये का बीमा होता है| अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे| उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए तब पता चला कि हर यात्री का पांच लाख का बीमा है|


अब रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी मृतक के परिजनों को दो लाख के बजाय 7 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल दिया जाएगा| इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है|


परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए| साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से 2 लाख और परिवहन निगम से 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी|