उत्तराखंड निवास में अब आम लोगों को भी उत्तराखंड आवास में ठहरने की सुविधा मिलेगी इसके लिए जारी हुए शासनादेश में संशोधन के निर्देश जारी हो चुके हैं। दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास में अभी तक केवल नेता, अफसर ही ठहर सकते थे मगर पूर्व में जारी शासनादेश को संशोधित करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए हैं। अब आम जन भी नवनिर्मित उत्तराखंड निवास में ठहर पाएंगे। सीएम ने प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तुरंत संशोधित किया जाए और उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी उपलब्धता के आधार पर वहां कक्ष मिल सके ऐसी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने दरो का भी पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस शासनादेश को संशोधित करने के निर्देश जारी किए हैं। अभी तक उत्तराखंड निवास में केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,मंत्री, नेता प्रतिपक्ष ,हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सांसद, विधायक आदि ठहर सकते थे मगर अब आम जन भी वहां पर ठहर पाएंगे।
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