Uttarakhand:- मंजूर हुई नई आबकारी नीति….. ओवर रेटिंग पर शराब देने के चलते निरस्त होगा लाइसेंस

उत्तराखंड राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र को देखते हुए उनके निकटवर्ती शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। नई आबकारी नीति 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इसके साथ ही यदि किसी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। डिपार्मेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू कर दी गई है और धार्मिक क्षेत्र के आसपास दुकानों को बंद किया जाएगा। शराब की उप दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई है वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए 5060 करोड रुपए के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है और वहीं वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 4000 करोड रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड रुपए का राजस्व अर्जित किया गया था। वही अब शराब की नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा की दुकान केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी की जाएगी इसके अलावा बाहरी व्यक्ति इसे नहीं चला पाएंगे।