Uttarakhand- नाबालिग से किया दुष्कर्म…… 20 साल का कठोर कारावास, हजारों का जुर्माना

उत्तराखंड राज्य में लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून काफी कठोर हो गया है। उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। बता दें कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50000 के अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड में से ₹45000 प्रतिकर के तौर पर प्रशासन द्वारा पीड़िता को दिए जाएंगे।बता दें कि यदि आरोपित ने अर्थदंड नहीं दिया तो उसे 6 महीने की सजा अतिरिक्त होगी। बता दें कि यह मामला बीते वर्ष 2021 का है जहां पर कलियर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा अब जाकर 1 साल बाद इस मामले के आरोपी को सजा मिल रही है जैसे ही इस मामले को लेकर पुलिस में तहरीर दी गई तो पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी जिसके बाद किशोरी का मेडिकल कराकर परिजनों को सौंपा गया और इस मामले में आरोपित को जेल भेज दिया गया।बता दें कि यह फैसला फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान द्वारा सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद लिया गया है और मामले में दोषी पाए गए आरोपित को ₹50000 का अर्थदंड तथा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और यदि किसी भी कारणवश आरोपित ने धनराशि का भुगतान नहीं किया तो उसे 6 माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।