
उत्तराखंड राज्य में मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए यहां पर अब हवाई कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूलेंगी। किराए के संबंध में शर्ते बता दी गई है। दरअसल इंडिगो की उड़ाने क्रू मेंबर्स की कमी के कारण प्रभावित होने के बाद जो अन्य विमानन कंपनियां है उन्होंने अपने हवाई किराए में बढ़ोतरी कर दी है ऐसे में उनकी मनमानी रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं और कहा है कि कोई भी कंपनी निर्धारित किराए से अधिक किराया नहीं वसूलेंगी। 500 किलोमीटर की दूरी तक 7500 और 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ₹12000 इसके अलावा 1500 किलोमीटर की दूरी तक ₹15000 और उससे अधिकतम दूरी के लिए 18000 रुपए तक ही लिए जा सकते हैं ऐसे में अब कंपनियां अपना मनमाना किराया नहीं वसूलेंगी।

