Uttarakhand-हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के दौरान अशोभनीय घटनाओं को रोकने हेतु जारी किए गए निर्देश…… उल्लंघन होने पर की जाएगी कार्यवाही

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल स्थित हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के दौरान किसी भी अशोभनीय घटना को रोकने हेतु सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

बता दे कि हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के निर्देश पर सभी खंडपीठों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के दौरान अशोभनीय घटना को रोकने हेतु यह निर्देश जारी हुए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायालय के निर्देशानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अधिकृत व्यक्ति या कोई इकाई के अलावा कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड सांझा या प्रसारित नहीं करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थान पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। बता दें कि रजिस्टरार जनरल आशीष नैथानी द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष बिना किसी प्रतिबंध उपस्थिति होने का हकदार होगा। हालांकि वार्ड सूची में सूचीबद्ध अधिवक्ताओं और पक्षकारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कोर्ट हाल वीडियो कांफ्रेंस में शामिल होने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न ली जाए और यदि इस मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।