
इस साल उत्तराखंड में सभी विभागों में 15% अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले होंगे| जिन्हें गृह जिलों में तैनाती दी जा सकती है और अगर यदि कोई भी विभाग इससे अधिक या कम तबादले चाहता है तो इसके लिए धारा 27 के तहत मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना होगा| शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अटैचमेंट भी मुख्यमंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे|
बताते चलें कि बीते दिवस मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है|
शिक्षा विभाग की नई तबादला नियमावली को विभागीय मंत्री से अनुमोदन के बाद धारा 27 के तहत मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा|
उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत सभी विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले होंगे| इस बार तबादलों में गंभीर बीमार और दिव्यांगों के कितने प्रतिशत तबादले होंगे, इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी| इस हेतु राज्य सरकार राज्य स्तरीय छंटनी समिति बनाएगी, जो यह पता लगाएगी कि संबंधित कर्मचारी, अधिकारी वास्तव में गंभीर बीमार या दिव्यांग है या नहीं| इस छंटनी की प्रक्रिया से गुजरने के बाद धारा 27 के तहत तबादला पा सकेंगे| साथ ही क, ख, ग श्रेणी के अधिकारी व कर्मचारी अपने गृह जिले में तैनाती पा सकेंगे| इस हेतू यह बाध्यता नहीं होगी कि उन्हें गृह उपखंड या ब्लॉक में नहीं भेजा जाएगा| यदि कोई जिला स्तरीय अधिकारी है तो वह गृह जिले में तैनाती नहीं पा सकेगा|

