Uttarakhand:-हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला……. राज्य सरकार को सभी जिलों में अतिक्रमण शिकायती एप बनाने के दिए आदेश

उत्तराखंड राज्य सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश मिला है। बता दें कि राज्य सरकार को आदेश देते हुए हाईकोर्ट का कहना है कि सभी जिलों में अतिक्रमण शिकायती एप बनाए जाएं ताकि आमजन इससे अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कर सके। कोर्ट ने 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है और सरकार से सभी जिलों में अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने के लिए कहा गया है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को रखी गई है।

कोर्ट का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित है जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती है तो संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण को हटा देना चाहिए। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण सड़क गलियां संकरी हो चुकी हैं और आमजन की आवाजाही में भी अतिक्रमण के कारण दिक्कत हो रही है अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और अन्य विभागों को कई बार प्रत्यावेदन दिया गया मगर फिर भी कार्यवाही नहीं हुई और जनहित याचिकाओं में आमजन ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है इसलिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में अतिक्रमण शिकायती एप बनवाए जाए।