उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से दिव्यांगता की वजह से जबरन सेवानिवृत्त किए गए चालक-परिचालकों को सवेतन बहाल करने के आदेश जारी किए हैं|
न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है| याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा, वे रोडवेज में चालक व परिचालक के रूप में कार्य कर रहे थे| रोडवेज में ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता की वजह से चालक-परिचालकों से अन्य काम लिया जा रहा था|


सितंबर 2022 में परिवहन निगम बोर्ड ने इन याचिकाकर्ता चालक-परिचालकों को तीन माह का नोटिस देकर जबरन सेवानिवृत्ति करने का निर्णय लिया| नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई| पूर्व में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर आदेश पर रोक लगाकर रखी थी|

इसके विरुद्ध रोडवेज ने स्पेशल अपील तैयार करके चुनौती दी| पूर्व में तत्कालीन चिप्स जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ को याचिका के जल्द निस्तारण के आदेश दिए| एकलपीठ में सुनवाई होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया| एकलपीठ ने रोडवेज के नोटिस को अवैध करार देते हुए इसे खारिज कर दिया|