Uttarakhand- हाई कोर्ट ने रेलवे, वन विभाग व राजस्व की भूमि को स्टांप पर बेचे जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर की सुनवाई…… दिए यह निर्देश

उत्तराखंड राज्य नैनीताल स्थित हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे, वन विभाग व राजस्व की बेशकीमती भूमि को 100 और 50 रूपए के स्टांप पर बेचे जाने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है।

बता दे कि इस दौरान दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार राजस्व विभाग व रेलवे को 10 दिन के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं और 22 दिसंबर 2023 को इस मामले की अगली सुनवाई तय की गई है। याचिकाकर्ता से इस संबंध में कोर्ट ने भूमि बेचे जाने के सबूत पेश करने के लिए कहा था और बीते सोमवार को सबूत पेश किए गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा दिलाने की प्रार्थना भी की है तथा कोर्ट ने मौखिक तौर पर संबंधित एसएचओ को याचिकाकर्ता को किसी तरह का खतरा पैदा ना हो इसके लिए निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई और इसमें कहा गया कि हल्द्वानी के गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि, वन विभाग व राजस्व की भूमि को भूमाफिया ने 100 और 50 रुपए के स्टांप पेपर पर बेच दिया है और जिन लोगों को यह भूमि बेची गई है वह उत्तराखंड के स्थाई निवासी नहीं है तथा रोजगार के लिए यहां आए हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।