Uttarakhand -: गंगा नदी में खनन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल| हरिद्वार गंगा नदी में खनन के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दायर जनहित याचिका करते हुए रायवाला से भोगपुर के बीच हो रहे खनन पर रोक लगा दी है| इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भी पक्षधर बनाकर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है| जिलाधिकारी हरिद्वार की तरफ से सुनवाई के दौरान शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें कहा गया कि गंगा नदी में खनन कार्य हो रहा है परंतु सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जबकि एनएमसी ने 16 फरवरी 2022 को फिर से राज्य सरकार को निर्देश दिए थे| कि गंगा नदी में खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए|
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हरिद्वार मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई कहा कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है जिस से गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है| गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं|
जनहित याचिका में प्रार्थना की है कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए ताकि गंगा नदी के अस्तित्व को बताया जा सके|
अब खनन कुंभ क्षेत्र में ही किया जा रहा है केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एनएससी बोर्ड गठित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना है उसके अस्तित्व को बनाए रखना है|