उत्तराखंड राज्य में अब मां-बाप की मौत के बाद तलाकशुदा बेटी को भी पेंशन देने की तैयारी चल रही है। राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए पेंशन व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। राज्य कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार पेंशन व्यवस्था में बदलाव करेगी और अगर माता-पिता की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो वह पारिवारिक पेंशन में पूर्ण रूप से हकदार होगी। पेंशन संशोधन प्रस्ताव को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अंतिम रूप से मंजूरी के लिए यह विषय कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार और यूपी में पहले से लागू है अब इसे उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारी चल रही है । उत्तराखंड सरकार के समक्ष इस मामले को एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी ने रखा था। उनका कहना था कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए वर्ष 2019 में शुरू हो गई और कुछ समय बाद यानी कि 2022 में पिता की मृत्यु हो गई इससे पहले मां की वर्ष 2018 में मृत्यु हो गई थी ऐसे में वह पारिवारिक पेंशन के लिए वास्तविक पात्र है। इस विषय पर लंबे समय तक विचार विमर्श किया जा रहा था और अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई है।