Uttarakhand- हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नहीं चलेगा बुलडोजर…… सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में स्थित बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन क्षेत्रों में बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। हालांकि रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अभी और सुनवाई करेगा मगर फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि रेलवे की जमीन पर 50000 लोगों ने कब्जा किया है और उन्होंने इसी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था जहां जमीन से कब्जा हटाने की बात कही गई। सुनवाई के दौरान फ़िलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न चलाने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला मानवीय एंगल मामला से जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी जिसकी तारीख 7 फरवरी दी गई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रातों-रात 50000 लोग कैसे हट सकते हैं। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें पुनर्वास योजना जैसे कुछ व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरत है।