उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधानसभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई| जिसमें एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा सचिवालय के आदेश को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है|
बताते चलें कि उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी|
उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी थी| इसमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से नियुक्तियां की गई थी| अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद स्पीकर के फैसले को सही बताया गया है|