उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में बनभूलपुरा के आरोपियों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले में 50 आरोपियों को एक साथ जमानत मिली है जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल है। नैनीताल हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दे दी है।
विदित हो कि शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान यह फैसला सुरक्षित रखा गया था इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी की शाखा शुरू से प्रयासरत थी और मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन के नेतृत्व में पैरवी की गई थी। फिलहाल अन्य आरोपियों की जमानत के लिए कार्यवाही चल रही है। दरअसल 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई गोलीबारी और पथराव में कई पुलिस वाले और मीडिया कर्मी घायल हो गए इस दौरान दर्जनों वाहनों को भी आग लगा दी गई और थाना भी फूक दिया गया। यह हिंसा काफी दर्दनाक साबित हुई जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था और इस मामले के 50 आरोपियों को एक साथ हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है।