Uttarakhand -: राज्य में सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण, शासनादेश जारी

देहरादून| राज्य सरकार द्वारा कोरोना के दौर में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का आदेश जारी किया गया था| इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भारी असमंजस था| अब सरकार ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ी सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है| सचिव अरविंद सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो उन्हें इसका लाभ मिलेगा| सबसे बड़ा सामंजस्य अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था क्योंकि आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चे जिस श्रेणी के होंगे उसी में उन्हें 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा उन्हें अनारक्षित वर्ग में 5% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा| जिन बच्चों की जाति का पता होगा उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एसटी, एससी ,ओबीसी आदि में 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा| शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर 5% क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में अकाउंट करते हुए भर दिया जाएगा|