
देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो जजो की पीठ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जिस व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हुई है उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए इसके लिए राज्य नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचा सके।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकारों को संबंधित एसएलएसए को नाम पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ अनाथो के संबंध में पूर्ण विवरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और कहा गया है कि पीड़ितों तक जल्द से जल्द मुआवजा पहुंच सके इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यवाही करें और इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
