ग्राहक से कैरी बैग का 6 रुपये वसूलना पड़ा महंगा, एक लाख का जुर्माना

हल्द्वानी| हल्द्वानी स्थित वी मार्ट मॉल को ग्राहक से कैरी बैग का ₹6 वसूलना महंगा पड़ा| ग्राहक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने मॉल पर एक लाख का जुर्माना 25,000 क्षतिपूर्ति और ₹5,000 परिवाद व्यय देने के आदेश दिए हैं|
गुरुवार को आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार जयसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा और लक्ष्मण रावत ने मामले की सुनवाई की| अधिवक्ता संदीप कश्मीरा और शंकर सिंह चौहान ने कहा कि वादी अतुल कांत निवासी देवलचौड़ हल्द्वानी की ओर से 16 अक्टूबर 2019 को आयोग में वाद दायर किया गया था| इसमें कहा गया था कि 23 जून 2019 को उन्होंने हीरानगर कालाढूंगी रोड स्थित वी मार्ट मॉल से 300 रुपये का सामान खरीदा था| बिल में v-mart की ओर से ₹6 कैरी बैग के भी जोड़े गए थे| जबकि मॉल में कैरी बैग की कीमत चुकाने संबंधी कोई आदेश या सूचना चस्पा नहीं की गई थी| वादी अतुल पंत ने मॉल को नोटिस भेजकर 15,000 छतिपूर्ति की मांग की थी| पर v-mart की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला| मामले में आयोग में सुनवाई करते हुए वी मार्ट मॉल को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी पाया|