सुप्रीम कोर्ट -: मासिक धर्म अवकाश पर 24 को सुनवाई, याचिका में कहीं गई यह बात

न्यू दिल्ली| कामकाजी महिलाओं तथा छात्राओं को उनके मासिक धर्म के दौरान अवकाश नियम संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को सुनवाई करेगा|


बता दें कि याचिका में सभी राज्यों को इस बाबत निर्देश देने की मांग की गई है|


सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख कर तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया| सीबीआई ने कहा कि इसे 24 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा|
बता दें कि दिल्ली निवासी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा-14 का अनुपालन करने के निर्देश देने का भी आग्रह किया है| अधिनियम की धारा-14 निरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है तथा क्षेत्र अधिकार कि स्थानीय समीक्षा को निर्धारित कर सकती है|


याचिका में कहा गया है कि ब्रिटेन, चीन, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया किसी न किसी रूप से पहले से मासिक धर्म अवकाश उपलब्ध करा रहे हैं|
इसके अलावा बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो 1992 से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान 2 दिन का विशेष अवकाश प्रदान करता है|