केंद्र व जीएसटी परिषद को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू करने के लिए राज्यों को सलाह देने का निर्देश दिया है| शीर्ष अदालत ने कहा कर्नाटक और केरल में पहले से लागू यह प्रणाली व्यापक जनहित में है और सुशासन को बढ़ावा देगी| यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी| जो कुशल शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है| जीएसटी परिषद को जीएसटी से संबंधित किसी भी मामले पर राज्यों को सिफारिश करने का अधिकार है| वह डीआईएन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों को सलाह भी जारी कर सकती है ऐसा करना व्यापक जनहित पर होगा और इससे अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकती है|
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