अपात्र राशनकार्ड धारकों के लिए राहत की खबर……..

देहरादून| खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपात्र उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है| जिन उपभोक्ताओं ने योजना के तहत खुद को अपात्र मानते हुए अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं वे अब अन्य योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं| परंतु उन्हें इस योजना के मानक पूरे करने होंगे| पूर्ति कार्यालय ने इन योजनाओं के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं|
आइए जानते हैं वो योजनाएं -:
जिला पूर्ति निरीक्षक विपिन कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित की गई है| अंत्योदय राशन कार्ड के लिए परिवार की वार्षिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए|
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए|
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए|
यदि सभी जानकारियां सही पाई गई तो राशन कार्ड बन जाएगा| दस्तावेजों में गलत जानकारी देने पर फॉर्म निरस्त किया जाएगा| साथ ही संबंधित आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी|
राशन कार्ड बनवाने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता -:
परिवार की वार्षिक इनकम का दस्तावेज,
परिवार के मुखिया समेत अन्य सदस्यों के साथ कार्ड की छाया प्रति,
बैंक खाते की डिटेल,
आय प्रमाण पत्र,
बिजली और पानी का बिल|
इस प्रकार करें आवेदन -:
जिला पूर्ति कार्यालय में तीनों योजनाओं के अलग-अलग फॉर्म उपलब्ध है| जिस योजना के मानक आप पूरे करते हैं उसका आपको फोन लेना होगा| फॉर्म भरकर उसके साथ मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट कार्यालय में जमा करने होंगे|