मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

सूरत सेशंस कोर्ट से मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है| राहुल गांधी की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है| राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी|


दरअसल, सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी| इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी| अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है| अब राहुल गांधी राहत के लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं|
सुनवाई के दौरान पूर्णेश मोदी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मानहानि के मामले चल रहे हैं| सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है|


वहीं इस दौरान पीएम मोदी के वकील हर्ष टोलिया ने कहा कि ‘राहुल गांधी कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद भी कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की| कोर्ट से मिली सजा के कारण राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है, लेकिन वह चुनाव और उसकी जीत का तर्क दे रहे हैं|’
उन्होंने कहा कि ‘राहुल गांधी को सही सजा मिली है, जब वे रैली को संबोधित कर रहे थे, तब वे पूरी तरह होश में थे| वहीं यदि कोर्ट आज अपील मंजूर करती है तो इससे राहुल गांधी को राहत मिल सकती है|’