बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज – न्यायालय

अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया| यह कदम अमिताभ बच्चन ने अपनी छवि, व्यक्तित्व विशेषताओं आवाज और नाम की रक्षा के लिए उठाया है|


न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, याचिका के दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से पक्ष रखा और तमाम दलीलों को सुनने व समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है|
कोर्ट ने बिग बी को राहत देते हुए एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी है| जिसके मुताबिक अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता| अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया|
इस दौरान न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि, ‘अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है| कई विज्ञापनों में उनकी आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल होता है| लेकिन अब अमिताभ बच्चन की अनुमति या प्राधिकरण के बिना, अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं कर सकता है|
बता दें कि व्यक्तित्व अधिकार, जिसे प्रचार का अधिकार भी कहा जाता है, एक व्यक्ति के लिए अपनी पहचान जैसे नाम और छवि के व्यावहारिक उपयोग को नियंत्रण करने का अधिकार है|